देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर एक बार फिर सख्ती की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने गुटखा और तंबाकू-निकोटीन युक्त पान मसाला पर एक साल के प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।
नए आदेश के तहत इन प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। यानी कार्रवाई केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों पर भी नियम लागू होंगे।
खाद्य सुरक्षा विभाग प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेगा। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और कारोबारियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि यह प्रतिबंध सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं है। इसका दायरा मुख्य रूप से उन खाद्य उत्पादों तक सीमित है, जिनमें तंबाकू या निकोटीन मिलाया जाता है।
