उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त हुए 40 कर्मियों को जारी हुआ अब यह नोटिस

  

उत्तराखंड विधानसभा में नियमों के विरुद्ध हुई भर्ती का प्रकरण पर अध्य्क्ष ऋतू खंडूरी द्वारा 228 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किये थे। वहीं अब बर्खास्त कर्मचारियों को राज्य संपत्ति विभाग ने सरकारी आवास खाली करने का आखिरी नोटिस भी जारी कर दिया है। उन्हें बेदखली अधिनियम (पीपी एक्ट) की धारा-5 के तहत सात मार्च तक हर हाल में आवास खाली करने को कहा गया है। यह वह कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति 2016 से 2021 तक तदर्थ पर की गई थी।

नोटिस में स्पष्ट बताया गया है कि हर हाल में राज्य संपत्ति विभाग की ओर से दिए गए आवासों को सात मार्च तक हर हाल में खाली कर दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी गई है। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि नियत तिथि तक आवास खाली नहीं करने पर कर्मचारियों की बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा से उनकी बर्खास्तगी के तीन माह छोड़कर बाकी अवधि का किराया बाजार दर पर देना होगा।

राज्य संपत्ति विभाग के विहित अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया, पीपी एक्ट की धारा-4 के तहत पूर्व में सभी 40 बर्खास्त कर्मचारियों को केदारपुरम स्थित सरकारी कॉलोनी से आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। सभी का पक्ष सुनने के बाद अब धारा-5 में बेदखली का नोटिस दिया गया है।

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