देहरादून नगर निगम का सख्त फैसला: डॉग ओनर्स को मानने होंगे नए नियम, नहीं तो लगेगा जुर्माना

26 अगस्त को देहरादून नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक आयोजित की गई. बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान सभी पार्षदों और अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखा. इसके बाद जैसे ही बोर्ड बैठक शुरू हुई, तभी हंगामा शुरू हो गया.

बोर्ड बैठक के दौरान 26 प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि कई वार्डो में कूड़ा उठान नहीं हो रहा है. कई वार्डों में कूड़ा उठान की गाड़ियां नहीं जाती है. इसके अलावा पार्षदों ने कर्मचारियों की कमियों का मुद्दा भी उठाया. बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से नगर निगम क्षेत्र में लगने वाली सभी फड़ बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा उठान में गीला कूड़ा और सुखा कूड़ा अलग देने पर 50 प्रतिशत की छूट और दोनों इकट्ठा देने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

स्ट्रीट डॉग को लेकर बड़े फैसला: इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए नगर निगम बोर्ड बैठक कई निर्णय लिए गए हैं.

  • खतरनाक/काटने वाले स्ट्रीट डॉग्स की शिकायत पार्षद करेंगे।
  • नगर निगम टीम उनका इलाज व वैक्सीनेशन करेगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए कुत्तों को अब 15 दिन तक रखा जाएगा (पहले 5 दिन)।
  • एनजीओ की मदद से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे शांत रहें।
  • साल में 3 बार टीका लगाया जाएगा।
  • डॉग लवर्स चाहें तो इन्हें गोद ले सकते हैं।
  • कुत्तों के लिए 72 कैनाल से बढ़ाकर 200 कैनाल ज़मीन और 20–25 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे।
  • पालतू कुत्ते (Pet Dogs)
  • रजिस्ट्रेशन या टीकाकरण न कराने पर जुर्माना ₹200 से बढ़ाकर ₹5000।
  • पालतू कुत्ते को खुले में शौच करवाने पर ₹5000 का जुर्माना।
  • 23 बैन डॉग ब्रीड का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब मालिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा।
  • पालतू कुत्ता खुला घूमने पर ₹3000 का जुर्माना।
  • सड़क पर पालतू कुत्ते को खाना खिलाने पर ₹5000 का जुर्माना।
  • सड़क पर डॉग फीडिंग कराने पर भी ₹5000 का जुर्माना।

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