जिलाधिकारी देहरादून के आदेशों के क्रम में केसरवाला निवासी सूरत सिंह नेगी पुत्र केशर सिंह नेगी के विरुद्ध थाना रायपुर में कुर्क भूमि को जालसाजी कर विक्रय करने पर अभियोग दर्ज किया गया । उप जिलाधिकारी सदर द्वारा तहसीलदार देहरादून के अध्यक्षता में टीम गठित करी गयी जिसके द्वारा जाँच उपरांत अपनी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करी गयी । उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त आख्या अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित करी गयी जिस पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनाक 20/08/2026 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसपर क्षेत्राधिकारी डोईवाला द्वारा अभियोग दर्ज करने की संस्तुति प्राम्भिक जांच उपरांत दी गयी ।

जिलाधिकारी देहरादून के आदेशों के क्रम में अशोक कुमार संग्रह अमीन, तहसील सदर द्वारा सूरत सिंह नेगी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 338, 340(2), 336(2) व 318(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुकदमा आज दर्ज कराया । उल्लेखनीय है सूरत सिंह नेगी के विरुद्ध एक अन्य वाद में न्यायालय अपर सिविल जज पंचम देहरादून द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और बाद में अभियुक्त के फरार होने पर उद्घोषणा के आदेश पारित किए गये थे । उच्च न्यायालय द्वारा भी सूरत सिंह नेगी की गिरफ्तारी जो रोकने वाली याचिका में स्टे नही दिया गया । अब कुर्क भूमि जो पिछले काफी समय से कुर्क थी और जिसके विक्रय पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी उसको अवैध रूप से विक्रय किये जाने का मुकदमा भी सूरत सिंह नेगी पर आज जिला प्रशासन द्वारा दर्ज करवाया गया है ।