उत्तराखंड के प्रेमी और हरियाणा की प्रेमिका की पुलिस सुरक्षा में होगी शादी, जानें कारण

10 साल से चल रही एक प्रेम कहानी को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर मंजिल मिलने जा रही है. इस युगल की प्रेम कहानी में कई कठिनाइयां आईं. आखिरकार मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा. उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के प्रेमी और हरियाणा की प्रेमिका को सुरक्षा देने के पुलिस को आदेश दिए हैं. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में ही ये युगल सात फेरे लेंगे.

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के युवक की प्रेमिका को उसके परिजनों के द्वारा नजरबन्द करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रेमी की याचिका पर उसकी प्रेमिका को हरियाणा पुलिस के द्वारा आज पूर्व के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. प्रेमी स्वयं कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ. सुनवाई पर प्रेमिका से कोर्ट ने पूछा कि आप क्या अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं.

प्रेमिका ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि वह शादी करना चाहती है. उसने कहा कि उनका प्रेमी उनको उनके घर से विवाह करा के ले जाए. कोर्ट ने प्रेमिका से यह भी सवाल किया कि आपके ऊपर कोई परिवारिक दबाव तो नहीं है. उसने सीधे कोर्ट को जवाब दिया कि वह और उसका प्रेमी एक दूसरे को करीब दस सालों से जानते हैं. उसे अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास है. लेकिन उसके घरवाले उनके रिश्ते से पहले नाखुश थे. अब वे भी उनकी शादी के लिए मंजूर हो गए हैं.

इस पर कोर्ट ने प्रेमिका की माता से भी पूछा कि आपको इनकी शादी से आपको कोई एतराज तो नहीं है. इसके जवाब में उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ऐतराज था, अब नहीं है. अब जहां इसकी खुशी है, हम उसके साथ हैं. इसी में हमारी खुशी है.

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रेमी से कहा है कि शादी करने से एक दिन पहले वे हरियाणा के थाना यमुना नगर में अपनी व अपनी फैमली की उपस्थिति देंगे. उसके बाद एसएचओ यमुनानगर उन्हें व उनके परिजनों को शुरक्षा देंगे. उसके बाद शादी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, उस समय भी उनको सुरक्षा दी जाये.

मामले के अनुसार लड़का उधम सिंह नगर उत्तराखंड का है. लड़की हरियाणा की रहने वाली है. वे एक दूसरे को करीब दस साल से जानते हैं और प्रेम करते हैं. लेकिन लड़की के घरवाले इस रिश्ते से नाखुश थे. आरोप है कि उसके परिजनों ने उसे लंबे समय से घर में नजरबन्द किया है. इस पर प्रेमी युवक ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को युवती को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. पूर्व के आदेश पर लड़की के परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुना नगर पुलिस के द्वारा पेश किया गया.

कोर्ट में पेशी के दौरान प्रेमिका के द्वारा कोर्ट के सामने बयान दिया गया कि उसका प्रेमी यहाँ आए और उसे विवाह करके ले जाए. अब घर वाले भी तैयार हैं. शादी में दोनों परिवारों के सदस्य मौजूद रहेंगे. जिस पर कोर्ट ने कोई अपरिहार्य घटना न हो, पुलिस से कहा है कि उनको सुरक्षा दी जाए.

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