सरकार/शासन द्वारा अब जनहित मे एसओपी जारी किये की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।अतः इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव निर्णयारथ सादर प्रेषित है:-
(1) किन्नर समाज विवाहोत्सव,पुत्र जन्म,आवास निर्माण,तीजत्यौहार आदि पर संबंधित आवास स्वामी/किराएदार के यहा इनकी अनुमति के बिना इनके आवास में प्रवेश नहीं करेंगे।ये लोग पहले अपना आधार कार्ड,मोबाइल फोन नम्बर दिखाएंगे।बिना अनुमति के जबरन गृह प्रवेश को अनाधिकृत मानते हुए इनके विरुद्ध एफआईआर दाखिल की जा सकेगी।
(2)आवास स्वामी/किराएदार शासन द्वारा जारी एसओपी की गाइडलाइन में दी गई बधाई की राशि बिना अपशब्दो बददुआ को अभिव्यक्त किये शांती पूर्वक इसे स्वीकार करेग।ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।
(3)दानदाता आवास स्वामी/ किराएदार से जोर से बोलकर,तालियां,ढोलक आदि बजाकर ध्वनी प्रदूषण उत्पन्न कर शोर शराबा करके आसपास के निवासियो को एकत्रित कर इनको मानसिक रूप से भयभीत/प्रताड़ित करने का प्रयास नही करेंगे।
(4)किन्नरो द्वारा निजी निवास के बाहर/अन्दर आवास स्वामी/किराएदार महिला-पुरुष की शांती भंग करने पर पुलिस सहायता 105 तथा सीएम हेल्पलाइन 1905 आदि पर इनके अभद्र व्यवहार की वीडियो रिकॉर्डिंग सहित शिकायत तत्काल दर्ज की जाएगी।पुलिस विभाग तुरंत शिकायतकर्ता तक पहुंच कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
(5)शासन द्वारा किन्नरो के लिए दान स्वरूप दी जाने वाली निर्धारित राशी की अधिकतम सीमाऐ:-एसओपी मे निर्धारित राशि के अतिरिक्त किन्नरो द्वारा कोई अन्य मांग,जैसे महिला-पुरुष कपडे,राशन,गोल्ड या चांदी आदि नही की जायेगी,न ही दानदाता को इस सम्बन्ध मे बाध्य किया जायेगा।यह राशी निम्नलिखित रूप से प्रस्तावित है:-दानदाता द्वारा विवाह संस्कार उपरांत दी जाने वाली प्रस्तावित दान की राशी:-1001/-रुपया।दानदाता द्वारा आवास निर्माण उपरांत दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-1501/- रुपया। दानदाता द्वारा पुत्र जन्म पर दी जाने वाली प्रस्तावित राशी:-2100/- रुपया।तयौहारो/पर्व आदि पर दानदाता द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित राशी 101/- रूपया।