देहरादून अवैध संबंध हत्याकांड में 3 सुपारी किलर को मृत्युदंड, 2 को उम्र कैद की सजा

राजधानी के गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेहरमी से हत्या के पांच आरोपियों को सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने दोषी करार दिया है. सुपारी लेकर हत्या करने के तीन दोषियों को फांसी की सजा दी गई है. इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हत्या का षड्यंत्र रचने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है. इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार साल 2014 में मेहूवाला निवासी शख्स का निकाह हुआ था. उनके दो बच्चे हैं. ये शख्स अधिक शराब पीने का आदी था. इस कारण बीवी के साथ अक्सर झगड़ा होता था. बीवी के 2019 में अपने पड़ोस में सेनेटरी की दुकान चलाने वाले साबिर अली के साथ अवैध संबंध बन गए. इसका पता शौहर को लग गया था. उसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया और प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होने लगा.

जुलाई 2021 में साबिर ने अपनी प्रेमिका को अपने साढ़ू के घर भगवानपुर रुड़की भिजवा दिया. वहां 6 महीने रुकने के बाद जनवरी 2022 में शौहर के परिवार वाले उसे समझा बुझाकर मेहुवाला लेकर आ गए. महिला जब ससुराल आई तो उसके साबिर के साथ संबंध और गहरे हो गए. इसका उसका शौहर विरोध करता रहा. इससे तंग आकर महिला और उसके प्रेमी साबिर ने शौहर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

साबिर अली ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया. रईस खान ने अपने गांव बागपत के रहने वाले शाहरुख को दो लाख रुपए में साबिर की प्रेमिका के शौहर की हत्या के लिए सुपारी दी. शाहरुख ने अपने दो अन्य दोस्तों अरशद और रवि कश्यप को योजना में शामिल कर लिया. शाहरुख, रवि कश्यप और अरशद 26 नवंबर को देहरादून जिले के विकासनगर स्थित एक लॉज में रुके. 27 नवंबर को रईस ने तीनों को शिमला बायपास मेहुवाला में सुबह 11 बजे बुलाया और महिला के शौहर का चेहरा दिखाया.

पुलिस ने साबिर, ई रिक्शा चालक की पत्नी, शाहरुख, रवि कश्यप और रईस खान को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीन दोषियों अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को फांसी की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. हत्या का षड्यंत्र रचने के दोषी साबिर अली और उसके दोस्त रईस खान को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही अदालत ने साबिर अली और रईस खान को तीन महीने के अंदर ई रिक्शा चालक के बच्चों को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं. इस मामले में ई रिक्शा चालक की बीवी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए बरी कर दिया गया है.

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