दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बाइक चलाने पर 22 हजार रुपए का जुर्माना

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (ग्रीनफील्ड हाईवे) पर प्रतिबंध के बावजूद बाइक दौड़ाने का मामला सामने आया है। इस हाईवे पर दोपहिया, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसके बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

यातायात प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तेज रफ्तार से दौड़ती बाइक दिखाई दी, जिस पर बिना हेलमेट तीन युवक सवार थे। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच की और बाइक स्वामी की पहचान दिल्ली के राजीव नगर, लिबासपुर निवासी गुलशमा के रूप में की। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसका 22 हजार रुपये का चालान कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि एनएचएआई की स्पष्ट एडवाइजरी के बावजूद प्रतिबंधित वाहन ग्रीनफील्ड हाईवे पर पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर लगातार सख्ती की जा रही है। अब तक इस मार्ग पर नियमों का उल्लंघन करने वाले 300 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि हादसों से बचा जा सके

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जुर्माना और नियम

जुर्माना राशि: यदि आप निषिद्ध वाहन (बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर) के साथ पकड़े जाते हैं, तो नियमों के तहत आपको ₹20,000 या इससे अधिक (विभिन्न रिपोर्टों में ₹22,000 तक) का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

प्रतिबंधित क्षेत्र: दिल्ली में गीता कॉलोनी से लेकर बागपत तक के एलिवेटेड हिस्से पर यह प्रतिबंध सबसे सख्त है। मवीकलां से देहरादून तक के कॉरिडोर पर भी यह लागू है।

वैकल्पिक मार्ग: धीमी गति वाले वाहनों (दोपहिया, ऑटो, ट्रैक्टर) के लिए एक्सप्रेसवे के बजाय अन्य पारंपरिक मार्गों का उपयोग करना होगा।

सुरक्षा कारण: NHAI ने यह निर्णय तेज़ रफ़्तार वाले वाहनों (100 kmph तक) और धीमी गति वाले वाहनों के बीच दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *