
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की सबसे बड़ी भुगतान कंपनियों में से एक Paytm को उसके पेमेंट बैंक वॉलेट में मार्च से नई राशि स्वीकार करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. फिनटेक कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पेटीएम आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी. आरबीआई के इस आदेश से पेटीएम का 300 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. वहीं, आरबीआई के इस कदम से पेटीएम के शेयरों में 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है जिससे आम निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये डूब गए.
बता दें, आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक 29 फरवरी के बाद अपने अकाउंट में नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय बैंक के अनुसार, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कई अनुपालन मानकों की अवहेलना का जानकारी सामने आई ह जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.
आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे. हालांकि, ब्याज, कैशबैक और रिफंड उनके अकाउंट में आ सकते हैं. आरबीआई के अनुसार, 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी.