उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी पदों के अलावा सभी जिलाधिकारियों ने नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

इस पर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा, जबकि राज्य के सभी 102 निकायों में चुनाव एक तिथि पर होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। जबकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कराए जा सकते हैं।
ऐसे में चुनाव को लेकर शासन स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजभवन से आरक्षण संबंधित फाइल को मंजूरी मिलते ही शहरी विकास की और से नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। शहरी विकास निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि प्रदेश की सबसे वीआईपी देहरादून नगर निगम की सीट को फिर से सामान्य रखा गया है। हरिद्वार नगर निगम को ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखा गया है।

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